सम्मिलन की सूचना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 54  के अनुसार प्रत्येक सदस्य सम्मिलन की सूचना हेतु नियम क्या है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 54  के अनुसार

 

नियम 54.  सम्मिलन की सूचना-

1)  नियम 53  के अधीन सम्मिलन की सूचना, तारीख तथा समय विनिर्दिष्ट करते हुए, संबंधित प्रत्येक सदस्य को सम्मिलन की तारीख से कम से कम ठिक तीन दिन पूर्व लिखित में दी जायेगी।

 

2)  सम्मिलन की अध्यक्षता जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

नियम 53.  निर्वाचन के लिए सम्मिलन-

जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्राम न्यायालय के सदस्यों के नाम निर्देशन की तारीख पन्द्रह दिन के भीतर, समस्त नामनिर्देशित सदस्यों का, एक सदस्य को ग्राम न्यायालय के प्रधान के लिए निर्वाचित किये जाने के प्रयोजन के लिए एक सम्मिलन बुलाएगा।

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