जुर्माने या प्रतिकर की वसूली

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 30 के अनुसार ग्राम न्यायालय द्वारा प्राप्त जुर्माने या प्रतिकरकी वसूली कैसे की जाएगी?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 30 के अनुसार –

धारा 30.  जुर्माने या प्रतिकर की वसूली-

यदि ग्राम न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये गये जुर्माने या मंजूर किये गये प्रतिकर का संदाय विहीत समय के भीतर नहीं किया जाता है तो ग्राम न्यायालय तदनुसार लिखित में इसकी जानकारी कलेक्टर को देगा जो उसकी वसूली के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो कि वह भू- राजस्व का बकाया हो, और जब इस प्रकार वसूली हो जाए तो वह उस रकम को ग्राम न्यायालय को विप्रेषित करेगा।

 

टिप्पणी-

धारा 28 व धारा 30- ग्राम न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की रकम या मँजूर की गइ प्रतिकर की राशि का भुगतान सँबंधित पक्षकार द्वारा पन्द्रह दिन में की जावेगी। विशेष परिस्थिति में बढाई गई अवधि तीस दिन से अनाधिक की नहीं होगी।

कलेक्टर के द्वारा जुर्माने या प्रतिकर की राशि की वसूली की जा सकेगी। वसूली भू- राजस्व के बकाया राशि की तरह ही की जावेगी।

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