राजनैतिक दल की सदस्यता से पृथक होना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 10 के अनुसार कोई भी सदस्य राजनैतिक दल की सदस्यता से पृथक होने की घोषणा किस प्रकार करेगा?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 10 के अनुसार –

धारा 10- राजनैतिक दल की सदस्यता से पृथक होना-

प्रत्येक सदस्य ग्राम न्यायालयके सदस्य का पद ग्रहण करने से पूर्व कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये अधिकारी के समक्ष विहीत प्ररूप में यह घोषणा करेगा ओर उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा जिसमें यह कथन किया जाएगा कि वह किसी भी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रह गया है और वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन शुध्द अन्त;करण से तथा श्रध्दापूर्वक और अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, विधि अनुसार करेगा।

 

टिप्पणी-

धारा 10-  ग्राम न्यायालय के किसी भी सदस्य को किसी भी रानैतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना प्रतिबंधित है।


 

 

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