रिक्ति

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 8 के अनुसार किसी सदस्य के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, ऐसी रिक्ती किस प्रकार भरा जाएगा ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 8 के अनुसार –

 

धारा 8- रिक्ति-

किसी सदस्य के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, ऐसी रिक्ती को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और इसप्रकार नामनिर्देशित किया गया सदस्य धारा 9  में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु यदि वह स्थान, जिसमें रिक्ति हुई है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों या महीलाओं के लिए आरक्षित था तो उसे ऐसे प्रवर्ग के अभ्यर्थी द्वारा ही भरा जाएगा।

 

टिप्पणी

धारा 8  किसी सदस्य के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाने या उसके द्वारा पद से त्यागपत्र दे देने या अन्य किसी कारण से सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त पद नामनिर्देशन द्वारा भरा जावेगा एवं बचे हुए अवधि के लिए पद का धारण करेगा।

Leave a comment