नियमों का पटल पर रखा जाना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 33 के अनुसार नियमों का पटल पर रखा जाने हेतु क्या प्रावधान है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 33 के अनुसार –

धारा 33. नियमों का पटल पर रखा जाना-

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

टिप्पणी-

धारा 32 व 33- राज्य शासन को इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु नियम बनाने का अधिकार है।

बनाये गये नियम यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जावेगा।

 

धारा 34.  व्यावृत्ति- इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के अव्यवहित पूर्व किसी सिविल, दण्ड या राजस्व न्यायालय के समक्ष लंबित समस्त मामलों की सुनवाई तथा उनका विनिश्चय संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा मानो कि यह अधिनियम प्रवृत्त ही नहीं हुआ है।

 

टिप्पणी-

धारा 34- किसी सिविल, दण्ड या राजस्व न्यायालय के समक्ष, इस अधिनियम के प्रवृत्त दिनांक के पूर्व के प्रकरण की सुनवाई तथा उसका विनिश्चय संबंधित न्यायालयों द्वारा ही किया जावेगा।

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