भर्त्सना के पश्चात अपराधी को क्षमा करने की शक्ति

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 32  के अनुसार आपराधिक मामलों का विचारण में भर्त्सना के पश्चात अपराधी को क्षमा करने की शक्ति  किसके पास है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 32  के अनुसार

नियम 32.  भर्त्सना के पश्चात अपराधी को क्षमा करने की शक्ति-

जब कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे दोषी पाने वाला ग्राम न्यायालय, अपराध की प्रकृति तथा अपराधी के चरित्र या पूर्ववृत्त को सम्मिलित करते हुए मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझे, अपराधी को जुर्माने का दण्डादेश देने के बजाए, सम्यक भर्त्सना के पश्चात उसे क्षमा कर सकेगा।

Leave a comment