अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 50 के अनुसार ग्राम न्यायालय का सहायक की शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य क्या है?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 50 के अनुसार
नियम 50- ग्राम न्यायालय का सहायक-
1) ग्राम पंचायत का सचिव, जहाँ ग्राम न्यायालय स्थित है, ग्राम न्यायालय के न्यायालय सहायक के रुप में कार्य करेगा, जिसे समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा नियत मानदेय का संदाय किया जाएगा।
2) किसी ग्राम न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि फीस के रूप में वसूल की गई फीस में से आधी रकम, उस ग्राम न्यायालय के न्यायालय सहायक को पारिश्रमिक के रूप में देय होगी।
3) ग्राम न्यायालय के न्यायालय सहायक की अभिरक्षा में ग्राम न्यायालय के अभिलेख तथा ग्राम न्यायालय की मुद्रा होगी।