जुर्माना या प्रतिकर

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 33  के अनुसार आपराधिक मामलों में ग्राम न्यायालय द्वारा प्राप्त जुर्माना या प्रतिकर या फीस की रकम की प्रविष्टि किसमें की जाएगी?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 33  के अनुसार

नियम 33.  जुर्माना या प्रतिकर या फीस की रकम- ग्राम न्यायालय द्वारा प्राप्त जुर्माना या प्रतिकार या फीस की रकम की प्रविष्टि, प्ररूप- पांच में रखे जाने वाले रजिस्टर में की जाएगी।

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