मुद्रा और संप्रतीक

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 37  के अनुसार मुद्रा और संप्रतीक हेतु  नियम क्या है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 37  के अनुसार

नियम 37.  मुद्रा और संप्रतीक-

ग्राम न्यायालय की कार्यालयीन मुद्रा और संप्रीतक ऐसा होगा,जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।

Leave a comment