अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 37 के अनुसार मुद्रा और संप्रतीक हेतु नियम क्या है ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 37 के अनुसार
नियम 37. मुद्रा और संप्रतीक-
ग्राम न्यायालय की कार्यालयीन मुद्रा और संप्रीतक ऐसा होगा,जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।