प्रतिवादी को प्रतिकारात्मक खर्च

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 16  के अनुसार यदि ग्राम न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कोई वाद जो उसके समक्ष लाया गया है मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाला है तो वादी को आदेशित कर सकेगा कि वह प्रतिवादी को प्रतिकारात्मक खर्च में कितने रुपये का भुगतान करे?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 16 के अनुसार

नियम 16.  प्रतिवादी को प्रतिकारात्मक खर्च-

यदि ग्राम न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कोई वाद जो उसके समक्ष लाया गया है मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाला है तो वादी को आदेशित कर सकेगा कि वह प्रतिवादी को प्रतिकर के रुप में 100  रूपये से अनधिक ऐसे खर्च का भुगतान करे जैसा कि वह उचित समझे।

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