मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996-
ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण मामलों को ग्राम न्यायालयों द्वारा निपटाए जाने का उपबंध करने हेतु अधिनियम बनाया है।
मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-
1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 है।
2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्रों को छोडकर, जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित किसी नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् नगर पंचायत या छावनी बोर्ड की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओँ के भीतर तत्समय है, संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है।
3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न- भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न- भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
छत्तीसगढ़ राज्य में दिंनाक 18- 12- 2000 से तथा मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 26- 1- 2001 से प्रभावशील है।
मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियमके बारे में अधिक जानने के लिये उपर में लिखे प्रश्नों पर क्लीक कीजिए उत्तर आपको मिल जायेंगे
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